बिहार की बात, पूर्वी चंपारण। बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग की ओर से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केसरिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या-07 के पार्षद रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिकू पाठक और उनकी पत्नी किरण देवी, मुख्य पार्षद, केसरिया नगर पंचायत के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 29/26, दिनांक 26 अक्टूबर 2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2018) की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज है। माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त करने के बाद मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टास्क फोर्स के सहयोग से पांच ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। इनमें केसरिया थाना क्षेत्र के चैनपुर स्थित पैतृक आवास, केसरिया बाजार में पेट्रोल पंप के निकट स्थित निजी आवास, युवराज गैस एजेंसी का कार्यालय एवं गोदाम, केसरिया नगर पंचायत के सरकारी भवन स्थित मुख्य पार्षद कार्यालय तथा पटना जिले के दानापुर स्थित बालाजी नगर के पार्क वेस्ट अपार्टमेंट का फ्लैट शामिल हैं।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिकू पाठक और किरण देवी के विरुद्ध उनकी आय के वैध स्रोतों से कुल 3 करोड़ 56 लाख 65 हजार 118 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिला है। यह राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 124.81 प्रतिशत अधिक बताई गई है। पुलिस के अनुसार, तलाशी अभियान पूरा होने के बाद मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।




